Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्योगपति गौतम अदाणी और राजेश अदाणी को बड़ी राहत मिली है। करीब 388 करोड़ रुपये के कथित बाजार नियमन उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। इससे पहले, 2012 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों को इस केस से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
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Bombay High Court: क्या है पूरा मामला?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति गौतम अदाणी और राजेश अदाणी को बड़ी राहत दी है। 388 करोड़ रुपये के कथित बाजार नियमन उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। यह मामला गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा 2012 में दर्ज किया गया था। इस मामले में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) और इसके प्रमोटर्स पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और बाजार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की एकल पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सत्र अदालत के 2019 के आदेश को रद्द कर दिया और दोनों उद्योगपतियों को इस केस से पूरी तरह मुक्त कर दिया।
कैसे शुरू हुआ था केस?
2012 में SFIO ने अदाणी समूह समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। इस आरोपपत्र में अपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। SFIO ने दावा किया था कि अदाणी समूह ने बाजार में अनियमितताओं के जरिए गैरकानूनी लाभ कमाया और इससे निवेशकों को नुकसान हुआ।
हालांकि, मई 2014 में मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत ने गौतम अदाणी और अन्य को इस मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद SFIO ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी थी।
सत्र अदालत का फैसला और हाईकोर्ट में चुनौती

2019 में सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और SFIO की याचिका को सही ठहराया। अदालत का मानना था कि अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए और उन्हें पूरी तरह बरी नहीं किया जा सकता।
इसके बाद, गौतम अदाणी और राजेश अदाणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सत्र अदालत के आदेश को “मनमाना और अवैध” करार दिया। अदाणी समूह के वकीलों का तर्क था कि SFIO ने बिना ठोस सबूतों के आरोप लगाए हैं और यह पूरा मामला व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते उछाला गया है।
हाईकोर्ट का फैसला क्यों अहम है?
सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और अदाणी समूह को इस केस से बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि SFIO द्वारा दायर किया गया आरोप पत्र ठोस साक्ष्यों पर आधारित नहीं था और इसमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि अदाणी समूह ने जानबूझकर बाजार नियमों का उल्लंघन किया।
2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और इसे बार-बार बढ़ाया गया था। अब, इस फैसले के बाद गौतम अदाणी और राजेश अदाणी को पूरी तरह कानूनी राहत मिल गई है।
SFIO की जांच और आरोप
SFIO की जांच के अनुसार, अदाणी समूह पर 388 करोड़ रुपये के बाजार विनियमन उल्लंघन का आरोप था। आरोप था कि अदाणी समूह ने वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं कीं और नियामक अनुपालन का पालन नहीं किया।
हालांकि, अदालत में SFIO इन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। अदाणी समूह के वकीलों ने तर्क दिया कि SFIO की जांच में कई खामियां थीं और यह मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित था।
क्या अब SFIO कोई और कदम उठा सकता है?
बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, SFIO के पास दो विकल्प हैं।
- सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना – SFIO यदि चाहे तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब उनके पास नए और ठोस सबूत हों।
- मामले को पूरी तरह बंद करना – यदि SFIO को लगता है कि इस केस में आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं बचा, तो वे इसे यहीं समाप्त कर सकते हैं।
क्या इस फैसले का अदाणी समूह पर कोई असर होगा?
इस फैसले के बाद, अदाणी समूह की साख और मजबूत होगी। गौतम अदाणी और राजेश अदाणी पर चल रहे इस कानूनी विवाद से समूह के शेयरों और निवेशकों पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। अब जब वे पूरी तरह निर्दोष साबित हो गए हैं, तो इससे अदाणी समूह के बिजनेस को और मजबूती मिलेगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम अदाणी और राजेश अदाणी को 388 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से बरी कर दिया है। SFIO द्वारा लगाए गए आरोप अदालत में टिक नहीं पाए और हाईकोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब देखना होगा कि SFIO इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है या नहीं।
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